भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जनपद में धारा-144 को प्रभावी कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट,जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार द्वारा उक्त बाबत आदेश जारी कर दिया गया है जिला मजिस्ट्रेट,जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 07- केदारनाथ एवं 08-रुद्रप्रयाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा सांप्रदायिक व जातिगत भावनाओं को उद्वेलित कर परिशांति भंग करने एवं लोक परिशांति के विक्षुब्ध किए जाने की पूर्ण संभावना है और इसके परिपेक्ष्य में प्रभावी प्रतिबंधनात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से किए जाने की अति आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 को प्रभावी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि धारा-144 के प्राविधानों के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी,सहायक रिटर्निंग अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नहीं बनाएगा और न नही ऐसे समूह में शामिल होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाठी, बल्लम, चाकू, तलवार या भाला अथवा आग्नेयास्त्र जैसे-बंदूक, पिस्टल या विष्फोटक पदार्थ जैसे- पेट्रोल, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
धारा-144 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के जुलूस नहीं निकालेगा और न ही जनसभा का आयोजन करेगा। जनपद में स्थापित समस्त मतदान केंद्रों से 200 मीटर के अंदर मतदाता अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित शांति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
उन्होंने लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु तैनात सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को धारा-144 का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।